शुल्क मुक्ति एवं अन्य सुविधाएं
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अन्य नियमों के अनुसार छात्रों की शुल्क आदि में निम्नलिखत सुविधाएं भी दी जाती है, जिसे राज्य के शासकीय महाविद्यालय में लागू किया गया है ।
1. कृषक के पुत्र / पुत्रियों को सुिवधा –
निम्न आय वाले कृषक के पुत्र / पुत्रि को अध्ययन शुल्क में एक तिहाई तक छूट दी जाती है, यह सुविधा केवल उन्हीं कृषकों के पुत्र/पुत्रिया को उपलब्ध हो सकती है जो 500/- से अधिक मालगुजारी न देते हों । ऐसी सुविधा प्राप्त करने से इच्चछुक छात्र अपना आवेदन पत्र निम्नांकित प्रमाण-पत्रों के साथ प्राचार्य के पास प्रस्तुत करें ।
1) विद्यार्थी के पिता को खेती द्वारा आमदनी का शपथनामा ।
2) महाविद्यालय कार्यालय से प्राप्त पूर्ण कर तथा तहसीलदार से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करें।
2. भातृ / भागिनी सुविधा
यदि महाविद्यालय में दो अधिक भाई / बहिन नियमित छात्र हो तो बड़े को पूर्ण शुल्क देना होगा । इसके लिये छात्र प्रवेष के तुरंत बाद आवेदन करें ।
3. शासकीय कर्मर्चचारियों के पुत्रुत्र / पुत्रियों के लिये सुविधा –
अ) शासकीय कर्मचारियों के पुत्र / पुत्रियों की सुविधा / चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों तथा सभी वर्ग के मृत कर्मचारियों के बच्चों का शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर तक माफ रहेगा । माता-पिता का सेवा प्रमाण पत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत करें ।
ब) 1800/- रूपयें तक वेतन प्राप्त करने वाले द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क से मुक्ति मिलती है ।
1) ऐस छात्रों को निर्धारित प्रपत्र भरकर अपने माता/पिता के विभागीय प्रमुख के प्रमाण-पत्र के साथ प्रवेष के समय प्रस्तुत करना चाहिये ।
2) यह सुविधा किसी भी अनुत्तीर्ण छात्र को नहीं मिलती परंतु उत्तीर्ण हो जाने पर दूसरी कक्षा में पुनः प्राप्त हो सकती है ।
3) सदाचार नियमित उपस्थिति एवं संतोषजनक प्रगति के आधार पर ही सुविधा चालू रहेगी। हड़ताल एवं अन्य विध्वंसक कार्यो में भाग लेने वाले छात्रों से यह सुविधा वापस ले ली जावेगी ।
4. छात्र सहायता निधि –
योग्य तथा निर्धन छात्रों को छात्र सहायता निधि से पुस्तक आदि क्रय करने के लिये सहायता दी जाती है ।
स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्रयोगशाला सुविधा
1. परिस्थिति एवं उपलब्ध साधनों के परिप्रेक्ष्य में प्राचार्य द्वारा लिये निर्णयानुसार प्रवेश सत्रारंभ से ही निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार ही होगा ।
2. प्रवेशार्थियों की न्यूनतम संख्या 10 एवं अधिकतम 20 होगी, न्यूनतम संख्या से कम प्रवेशार्थी उपलब्ध होने पर कक्षा प्रारंभ नहीं होगी ।
3. यद्यपि प्रवेशार्थी छः माह सत्र हेतु सत्रारंभ में ही प्रवेश लेंगे किन्तु लोकहित एवं सामान्य नियमित छात्रों के हित में प्राचार्य स्वयं अध्ययन सत्र का निर्धारण करेंगे ।
4. चयनित प्रवेशार्थियों का निम्नानुसार शुल्क का एक किश्त में संपूर्ण रूप से पटाने पर ही प्रवेश माना जावेगा।
1) प्रयोगशाला शुल्क – 15×6 – 90.00
2) टूट-फूट सामग्री शुल्क – 10×6 – 60.00
3) विकास शुल्क – 25.00
4) सुरक्षा निधि – 100.00
कुल रूपये 275.00
टिप्पणी:- कक्षा न चला सकने की परिस्थिति में समस्त शुल्क वापस पाने की पात्रता छात्रों को होगी।